उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई एमएसएमई नीति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नीति के मुताबिक सरकार महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग लोगों को नए उद्योगों में निवेश के लिए पांच फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी देगी. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर पांच साल तक मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) की मंजूरी के बाद सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति (एमएसएमई) की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें सरकार ने पहाड़ी इलाकों में नए उद्योगों में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ा दी है.